नई दिल्ली, 10 जुलाई 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किए जा रहे Special Intensive Revision (SIR) को रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन आयोग को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह दस्तावेजों की जांच में लचीलापन बरते और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। 🏛️ अदालत के निर्देश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची को अद्यतन करना संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 के तहत उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। हालाँकि, अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह आधार कार्ड, वोटर आईडी (EPIC)…
Author: Vineeta Agrawal | M.Sc. (EM)
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