भारत में अब इलेक्ट्रिक वाहन भी आवाज के साथ आएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने प्रस्ताव दिया है कि 1 अक्टूबर 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कारों, बसों और ट्रकों में एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (AVAS) लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने इस मसौदे में इलेक्ट्रिक वाहनों में आवाज न होने पर चिंता जताई है, क्योंकि यह पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से नए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पैसेंजर (Category M) और गुड्स (Category N) EV मॉडल पर लागू होगा। अक्टूबर 2027 तक यह नियम सभी मौजूदा EV मॉडल पर भी लागू होगा। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि AVAS इंस्टॉलेशन AIS-173 मानकों के अनुसार होना चाहिए, ताकि वाहनों से निकलने वाली कृत्रिम आवाज एक समान और सुरक्षित हो। AVAS सिस्टम को 20 किमी/घंटा तक की गति पर सक्रिय होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस गति पर, वाहन अक्सर इतने शांत होते हैं कि पैदल यात्री उन्हें नहीं सुन पाते। उच्च गति पर, टायर और हवा का शोर पर्याप्त चेतावनी प्रदान करते हैं, इसलिए AVAS की आवश्यकता नहीं होती। यह तकनीक शहरी क्षेत्रों में पैदल चलने वालों, विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों की सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के कई देशों में पहले से ही EV और हाइब्रिड वाहनों में AVAS अनिवार्य है। भारत का यह कदम तेजी से बढ़ते EV बाजार में वैश्विक सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। AVAS के अलावा, MoRTH ने ट्यूबलेस टायर वाले वाहनों में स्पेयर टायर रखने की बाध्यता को हटाने का भी प्रस्ताव दिया है। यह नियम कार, तीन-चक्का और क्वाड्रीसाइकल पर लागू होगा।
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-Advertisement-

इलेक्ट्रिक कारों में भी आएगी आवाज: सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम
लोक शक्ति एक न्यूज़ वेबसाइट है जो आपको देश-दुनिया की ताज़ा और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। हम राजनीति, समाज, और उद्योग जगत से जुड़े आम लोगों से साफ और सीधी बातें करते हैं। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी सलाहकार बनाना।
न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें !
रोज़ाना ई-पेपर और मासिक मैगज़ीन के साथ ख़बरों से जुड़े रहें। अभी सब्सक्राइब करें!
© 2025 Lok Shakti. All Rights Reserved.