सरकार ने 3 अगस्त 2025 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिसे GST 2.0 नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद, 56वीं GST काउंसिल की बैठक में 12% और 28% के दो टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया। अब मुख्य रूप से 5% और 18% के स्लैब हैं, जिनमें अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। इस सुधार के परिणामस्वरूप, कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम हो गया है, जिसमें वाहन भी शामिल हैं। GST 2.0 के तहत कई गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं।
जिन गाड़ियों पर 10% टैक्स लगाया गया है, उनमें 1200 सीसी तक के इंजन और 4 मीटर से कम लंबाई वाली पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ शामिल हैं, जैसे निसान मैग्नाइट, फ्रॉन्क्स, टाटा पंच, हुंडई एक्टर, मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा। डीजल गाड़ियों में 1500 सीसी तक के इंजन और 4000 मिमी से कम लंबाई वाली गाड़ियाँ भी शामिल हैं, जिन पर अब 18% GST लगेगा। फैक्ट्री से एंबुलेंस के रूप में तैयार होकर आने वाली एंबुलेंस भी इसी श्रेणी में आएंगी।
इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन गाड़ियों पर भी टैक्स घटाया गया है, अब इन पर 5% GST लगेगा। 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों और उनके पार्ट्स पर भी 5% GST लगेगा। साइकिल और उसके पुर्जों पर भी 5% GST लागू है, जबकि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर पहले से ही 5% GST लग रही है।
350 सीसी तक के इंजन वाली मोटरसाइकिलों और उनके पुर्जों पर 18% GST लगेगा, जबकि 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 40% GST लगेगा, जिन्हें प्रीमियम श्रेणी में रखा गया है।