अब कार और बाइक शोरूम के बाहर वस्तु एवं सेवा कर (GST) 2.0 के तहत नई कीमतों वाले पोस्टर लगाने होंगे। इन पोस्टरों पर पुरानी और नई कीमतों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगानी होगी। हाल ही में, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से कहा है कि वे अपने सभी डीलरशिप पर ऐसे पोस्टर लगाएं जिनमें GST में हुए हालिया बदलावों के बाद पुरानी और नई कीमतों की तुलना दर्शाई जाए। यह निर्देश सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के माध्यम से कंपनियों तक पहुंचाया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए। नए आदेश के बाद, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ अब पोस्टर तैयार कर रही हैं और मंजूरी के लिए उन्हें मंत्रालय को भेज रही हैं। 22 सितंबर से नई GST दरें लागू होंगी। GST 2.0 के लागू होने से कारों की कीमतों पर सीधा असर पड़ेगा। नई टैक्स व्यवस्था में कारों के लिए केवल दो स्लैब निर्धारित किए गए हैं: 18% और 40%। छोटी कारें (पेट्रोल/CNG इंजन 1200cc तक और डीजल 1500cc तक, लंबाई 4 मीटर से कम) अब सिर्फ 18% GST पर आएंगी। पहले इन पर 28% GST के साथ 13% सेस भी लगता था, यानी कुल टैक्स 29-31% तक हो जाता था। अब टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। बड़ी और मिड-साइज कारों व SUVs (1500cc से ऊपर इंजन, 4 मीटर से लंबी) पर अब 40% GST लगेगा। पहले इन पर 28% GST के साथ 15-22% सेस लगता था, जिससे कुल टैक्स 43-50% तक हो जाता था। यानी इस कैटेगरी में भी टैक्स में 5-10% की कमी हुई है।
GST 2.0 के लागू होने से दोपहिया वाहनों पर भी प्रभाव पड़ा है। नई टैक्स दरों के कारण, छोटे स्कूटर और बाइक उपभोक्ताओं के लिए सस्ते हो गए हैं, जबकि प्रीमियम और हाई-एंड बाइक्स महंगी हो गई हैं। नई व्यवस्था के तहत, 350cc तक की बाइक्स और सभी स्कूटरों पर केवल 18% GST लगेगा। पहले इन पर लगभग 31% टैक्स (28% GST + 3% सेस) देना पड़ता था। 350cc से ऊपर की बाइक्स पर टैक्स 40% कर दिया गया है। पहले इन पर लगभग 31% टैक्स लगता था।