नई जीएसटी दरों में बदलाव से आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों पर जो वाहन खरीदने का सपना देखते हैं। सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बदलाव करते हुए कई वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी हैं। यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा।
टायरों पर जीएसटी में राहत दी गई है। रबर के नए न्यूमेटिक टायर (साइकिल, रिक्शा और एयरक्राफ्ट के टायर को छोड़कर) पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं। सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे वाहनों को भी टैक्स में रियायत दी गई है।
रोड ट्रैक्टर, जिनका इस्तेमाल सेमी-ट्रेलर खींचने के लिए किया जाता है और जिनकी इंजन क्षमता 1800 सीसी से ज्यादा होती है, उन पर भी अब 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। छोटे इंजन वाली गाड़ियाँ जैसे पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी पर चलने वाली कारें, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी तक और लंबाई 4 मीटर तक है, सस्ती होंगी। 1500 सीसी तक की डीजल कारें, जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है, उन पर भी 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
थ्री-व्हीलर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें (350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली) भी सस्ती होंगी। एंबुलेंस पर भी टैक्स घटा दिया गया है। हाइब्रिड गाड़ियाँ (पेट्रोल-डीजल + इलेक्ट्रिक मोटर वाली) पर भी 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।