नई दिल्ली: 22 सितंबर से, वस्तु एवं सेवा कर (GST) में केवल दो मुख्य स्लैब होंगे – 5% और 18%। एक उच्च 40% दर केवल पान मसाला, सिगरेट, मीठे वातित पेय और अन्य कार्बोनेटेड पेय पदार्थों जैसे उत्पादों पर लागू होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्यम वर्ग द्वारा आमतौर पर खरीदी जाने वाली कई वस्तुएं अब 18% कर स्लैब के अंतर्गत आती हैं। इनमें टेलीविजन, एयर कंडीशनर और 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक शामिल हैं।
सीतारमण के कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “इन सुधारों का बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक फोकस है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाना और सभी के लिए व्यापार करना आसान बनाना है।”