जीएसटी में प्रस्तावित बदलावों के तहत छोटी कारों और मोटरसाइकिलों को राहत मिलने की संभावना है। सरकार छोटी और बड़ी कारों के लिए टैक्स की दरों में अंतर करने पर विचार कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 28 प्रतिशत जीएसटी और 1-3 प्रतिशत सेस लगने वाली छोटी कारें नई व्यवस्था में 18 प्रतिशत के स्लैब में आ सकती हैं। 28 फीसदी की दर वाले स्लैब को हटाने के बाद बड़ी लग्जरी कारों और एसयूवी पर 40 फीसदी से ज्यादा का टैक्स लग सकता है। माना जा रहा है कि छोटी कारें कोई लग्जरी आइटम नहीं हैं। वहीं, बाइक खरीदने वालों को भी इस बदलाव से फायदा होने की उम्मीद है।
कारों पर टैक्स में बदलाव इस प्रकार हो सकता है: एंट्री लेवल हैचबैक, छोटी सेडान और मिनी-एसयूवी सहित छोटी कारों पर वर्तमान में 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ 1से 3 प्रतिशत सेस लगता है। उदाहरण के लिए, 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4 मीटर से कम लंबाई वाली छोटी कारें 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में आती हैं, जिन पर 1 प्रतिशत (पेट्रोल) और 3 प्रतिशत (डीजल) सेस लगता है, जिसे 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
मध्यम आकार की कारों पर भी कर की दर में थोड़ी कमी आने की संभावना है, क्योंकि नई जीएसटी प्रणाली में अधिकतम दर 40 प्रतिशत प्रस्तावित है। वर्तमान में, 1200 सीसी (पेट्रोल) या 1500 सीसी (डीजल) से अधिक इंजन क्षमता वाली मध्यम आकार की कारों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 15 प्रतिशत का सेस लगता है, जिसका अर्थ है कि कुल टैक्स 43 प्रतिशत है। इसके घटकर 40 प्रतिशत होने की संभावना है।
1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली लग्जरी कारें और बड़ी इंजन क्षमता तथा 4 मीटर से अधिक लंबाई वाली एसयूवी, जिन पर वर्तमान में 28 फीसदी जीएसटी के अतिरिक्त 20 से 22 फीसदी सेस लगता है, पर टैक्स की दर को मौजूदा समय के समान बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।
बाइक वालों को भी इसका फायदा होगा: 350 सीसी बाइक पर फिलहाल 28 फीसदी जीएसटी लगता है, जिसे घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है, जबकि 350 सीसी से ज्यादा वाली बाइक पर 40 फीसदी जीएसटी लग सकता है। फिलहाल, 350 सीसी से ज्यादा इंजन क्षमता वाली बाइक पर 28 फीसदी जीएसटी के साथ 3 फीसदी सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 31 फीसदी हो जाता है।