अक्सर, दफ़्तर पहुंचने की हड़बड़ी या आपातकालीन स्थितियों के कारण लोग अनजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन कर बैठते हैं। नियमों का उल्लंघन करते ही, सड़क पर लगे कैमरे तुरंत वाहन का चालान काट देते हैं। इन कैमरों की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं, और इनसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, अगर आप नियम तोड़ते हैं, तो चालान कटना तय है।
चालान कटने के बाद, कई लोग Lok Adalat का इंतज़ार करते हैं ताकि ट्रैफिक चालान को कम पैसे में निपटाया जा सके। लोक अदालत में चालान की राशि कम हो सकती है या यहाँ तक कि माफ़ भी हो सकती है। 2025 में दो बार लोक अदालतें आयोजित हो चुकी हैं और तीसरी लोक अदालत कल, यानी 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी।
आज हम लोक अदालत से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी देंगे, जैसे कि क्या कोई भी लोक अदालत जा सकता है? और लोक अदालत जाने के लिए पहले से क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है, और लोक अदालत वाले दिन अपने साथ कौन-कौन से दस्तावेज़ ले जाने पड़ते हैं?
## Lok Adalat की अगली तारीख 2025
2025 की पहली लोक अदालत 8 मार्च 2025 को, दूसरी लोक अदालत 10 मई 2025 को, और तीसरी लोक अदालत कल यानी 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। अगर आप 13 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत के लिए टोकन नहीं ले पाए हैं, तो आपको अब तीन महीने का लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 13 सितंबर के बाद अब आपको अगला मौक़ा 13 दिसंबर 2025 को मिलेगा।
## Lok Adalat 2025: साथ लेकर जाएँ ये दस्तावेज़
अगर आपने 13 सितंबर को लोक अदालत के लिए टोकन लिया है, तो लोक अदालत के लिए घर से निकलने से पहले, आपने लोक अदालत के लिए जो टोकन या अपॉइंटमेंट ली है, उसकी प्रिंट आउट कॉपी अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। इस ज़रूरी दस्तावेज़ के बिना आपका काम नहीं बनेगा, इसके अलावा किसी और दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस एक दस्तावेज़ में चालान की जानकारी और कोर्ट के विवरण दिए गए होते हैं।
## Lok Adalat 2025 का समय
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक X अकाउंट से साझा किए गए पोस्ट में बताया गया है कि लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब चाहें तब 10 से 4 बजे के बीच लोक अदालत नहीं जा सकते हैं।
आपने जितने बजे के लिए टोकन लिया है, आपको उस समय लोक अदालत पहुँचना होगा, अगर आप देरी से पहुँचे तो आपके हाथ से चालान माफ़ या कम पैसों में निपटाने का मौक़ा निकल जाएगा।
## Lok Adalat Token: इस प्रकार मिलता है ऑनलाइन टोकन
फिलहाल लोक अदालत के लिए अब टोकन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि टोकन की सीमा पूरी हो चुकी है। अब केवल जिन लोगों ने टोकन लिया है, वे केवल नोटिस का प्रिंट आउट ले सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की साइट से टोकन बुक कर सकते हैं, अब तो आपके पास मौक़ा नहीं है, लेकिन अगली बार के लिए चलिए आपको अभी से टोकन लेने का पूरा प्रोसेस समझा देते हैं।
* https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएँ। फिलहाल अब इस लिंक के ज़रिए जो लोग टोकन ले चुके हैं, वे प्रिंट निकाल पाएँगे, लेकिन अगली बार लोक अदालत के समय आप इस लिंक के ज़रिए टोकन बुक कर सकते हैं।
* इस लिंक को खोलने के बाद टोकन के लिए वाहन नंबर, इंजन या चेसिस नंबर माँगा जाता है।
* डिटेल डालने के बाद पेंडिंग नोटिस हुआ तो यहाँ आपको शो होने लगेगा।
* नोटिस के राइड साइड में प्रिंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको तीन सवाल पूछे जाएँगे। किस कोर्ट में जाना है, कोर्ट नंबर चुनने के लिए कहा जाएगा और तीसरा आप कितने बजे जाना चाहते हैं वो टाइम आपको चुनना होगा।
**ध्यान दें:** अगर आप दिल्ली के अलावा अन्य किसी राज्य में रहते हैं, तो आप NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) वेबसाइट के ज़रिए टोकन ले पाएँगे।