यात्रियों को 12 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के बावजूद टोल चुकाने पर सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि खराब सड़कों पर टोल वसूलना अनुचित है, क्योंकि लोग न केवल पैसे बल्कि समय और धैर्य भी खो रहे हैं। यह मामला राष्ट्रीय राजमार्ग-544 के एदप्पल्ली-मनुथी खंड का है, जहां पहले एक घंटे में तय होने वाली दूरी अब 12 घंटे तक ले रही है। इसके बावजूद, पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर 150 रुपये वसूले जा रहे हैं।
केरल हाई कोर्ट ने पहले ही टोल वसूली पर रोक लगा दी थी, जिसे NHAI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान, NHAI ने जाम का कारण एक ट्रक का पलटना बताया और इसे ‘ईश्वर की मर्जी’ कहा। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अगर ट्रक गड्ढे के कारण पलटा तो यह खराब रखरखाव का नतीजा है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि जब एक घंटे की सड़क 12 घंटे में तय हो रही है तो कोई 150 रुपये क्यों चुकाए? कोर्ट ने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समस्या पूरे देश की है, जहां बारिश से शहर ठप हो जाते हैं।