अक्सर, हम सड़कों पर देखते हैं कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस वाहन चालकों को रोकती है और चालान जारी करती है। यह उनकी जिम्मेदारी भी है ताकि सड़क पर अनुशासन और सुरक्षा बनी रहे। लेकिन कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी कार की चाबी निकाल सकती है या टायर की हवा निकाल सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
गाड़ी की चाबी या हवा निकालना: नियम क्या हैं?
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने या टायर की हवा निकालने का अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से गलत माना जाता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो आपको घटना का वीडियो बनाना चाहिए और उच्च अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए।
चालान कौन काट सकता है?
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1932 के अनुसार, केवल सहायक उप निरीक्षक (ASI) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही चालान काट सकते हैं। गाड़ी चलाते समय अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जैसे दस्तावेज जरूर रखें।
चालान कटने पर ध्यान देने योग्य बातें
यदि आप नियम तोड़ते हैं, तो सुनिश्चित करें कि पुलिसकर्मी के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन हो। इनके बिना चालान काटना अवैध है। जब भी आपका चालान कटे, तो उसकी रसीद जरूर लें। यदि आपके पास मौके पर जुर्माने की राशि नहीं है, तो आप इसे बाद में जमा कर सकते हैं। इस स्थिति में, कोर्ट चालान जारी कर सकता है और अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने पास रख सकता है।
वाहन उठाने (टो) से जुड़ा नियम
यदि आपकी गाड़ी गलत जगह खड़ी है, लेकिन आप उसमें मौजूद हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी कार को टो नहीं कर सकती। टो की कार्रवाई केवल तभी हो सकती है जब वाहन खाली खड़ा हो।