कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में मलयालम रैपर वेदन को मिली अग्रिम जमानत की दो शर्तों में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सेशन कोर्ट द्वारा लगाई गई उन दो शर्तों को हटा दिया है, जिनके कारण वेदन को केरल छोड़ने और हर रविवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होने की पाबंदी थी। इस फैसले के बाद अब वेदन अपनी आगामी संगीत यात्रा के लिए विदेश जा सकेंगे।
जस्टिस सी. प्रதீप कुमार की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। रैपर, जिनका असली नाम हिरदास है, अब 23 नवंबर से 20 दिसंबर तक दुबई, कतर, फ्रांस और जर्मनी में अपने संगीत कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि वेदन जब भी विदेश यात्रा की योजना बनाएं, तो उन्हें पहले से जांच अधिकारी को सूचित करना होगा। अभियोजन पक्ष ने भी कोर्ट में इस शर्त हटाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, बशर्ते वेदन जांच अधिकारी की बुलाने पर हाजिर हों और विदेश जाने से पहले सूचना दें।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “इसThe light of the submission, the petition is disposed of as follows: Condition Nos. 3 and 5 are deleted. The petitioner shall report before the IO as and when called for, with prior notice।”
यह मामला दिसंबर 2022 का है, जब एक दलित संगीत शोधकर्ता की शिकायत पर एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में वेदन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रैपर ने संगीत सुनने के बहाने उसे अपने फ्लैट में ले जाकर आपत्तिजनक बातें कीं और हमला करने का प्रयास किया।
उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294(b), 354, और 354A(1)(i) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वेदन ने पहले ही सेशन कोर्ट से गिरफ्तारी-पूर्व जमानत हासिल कर ली थी, लेकिन उन्होंने केरल से बाहर जाने और साप्ताहिक पुलिस पेशी की शर्तों को चुनौती दी थी।







