सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीप, उनकी प्रेमिका पवित्रा गौड़ा, और कर्नाटक उच्च न्यायालय से पांच अन्य व्यक्तियों को रेणुकास्वामी हत्याकांड में मिली जमानत रद्द कर दी। जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि यह त्रुटिपूर्ण था और इसमें कई कमजोरियाँ थीं। शीर्ष अदालत ने कहा, ”उच्च न्यायालय का आदेश विवेकाधिकार के यांत्रिक प्रयोग का उदाहरण है। जमानत से मुकदमे पर असर पड़ेगा और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है।







