जम्मू-कश्मीर में डोडा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने विधायक मलिक पर PSA लगाने की मंजूरी नहीं दी थी। मलिक को सख्त एहतियाती कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और उन्हें कठुआ जेल भेज दिया गया। मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी (AAP) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष भी हैं।
विधानसभा सचिवालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने विधायक मेहराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के प्रावधान लगाने का समर्थन किया है, जो कि पूरी तरह से गलत और निराधार है। सचिवालय ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
सचिवालय ने बताया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के नियम 260 के तहत मलिक की गिरफ्तारी के बारे में सभी विधायकों को सूचित किया था, जो कि सचिवालय का कर्तव्य है। नियम 260 के अनुसार, सचिवालय को अगर कोई भी सूचना मिलती है तो वह सभी विधायकों को सूचित करता है।
इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर मलिक की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल मांगना इतना बड़ा गुनाह है कि इसके लिए विधायक को जेल में डाल दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि मलिक हमेशा जनता की आवाज बनकर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस तरह की धमकियां और जेल किसी भी सिपाही को डरा नहीं सकते।