आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने टीटीडी (TTD) को मिलावटी घी की कथित आपूर्ति के मामले में पोमिल जैन, विपिन जैन और अपूर्वा चवड़ा को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि उनकी आगे की हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने जांच के साथ पूरा सहयोग करने और कड़ी जमानत शर्तों का पालन करने की इच्छा व्यक्त की। वरिष्ठ वकील एस. श्रीराम और सुशील कुमार ने अदालत में तर्क दिया कि जांच में कई कमियां थीं, जिसमें आरोपियों को पहले गवाह के रूप में तलब करना और बाद में बिना किसी ठोस कानूनी आधार के गिरफ्तार करना शामिल था। उन्होंने गवाहों को डराने-धमकाने के आरोपों से संबंधित एफआईआर दर्ज करने में देरी पर भी सवाल उठाया। मामला टीटीडी जनरल मैनेजर द्वारा दर्ज एक एफआईआर से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आपूर्तिकर्ताओं ने निविदा शर्तों का उल्लंघन किया और मंदिर में अनुष्ठानों में उपयोग के लिए मिलावटी घी पहुंचाया।
टीटीडी मिलावटी घी मामला: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जांच में प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए जमानत दी
लोक शक्ति एक न्यूज़ वेबसाइट है जो आपको देश-दुनिया की ताज़ा और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। हम राजनीति, समाज, और उद्योग जगत से जुड़े आम लोगों से साफ और सीधी बातें करते हैं। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी सलाहकार बनाना।
न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें !
रोज़ाना ई-पेपर और मासिक मैगज़ीन के साथ ख़बरों से जुड़े रहें। अभी सब्सक्राइब करें!
© 2025 Lok Shakti. All Rights Reserved.