आंध्र प्रदेश सरकार ने बार नीति 2025-28 जारी की है जिसके तहत तिरुपति को छोड़कर राज्य के सभी एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दी जाएगी। यह नीति 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2028 तक प्रभावी रहेगी। बार खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, अब रेस्टोरेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेटर की सिफारिश आवश्यक होगी। सफल आवेदकों को 15 दिनों के अंदर बार शुरू करना होगा। बार शहरी स्थानीय निकायों और पर्यटन केंद्रों में खोले जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों पर नहीं। तिरुपति में बार खोलने पर प्रतिबंध रहेगा, खासकर महत्वपूर्ण मार्गों पर। लाइसेंस शुल्क जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, और गीता कुलालु समुदाय के लिए 10% बार आरक्षित होंगे, जिन्हें लाइसेंस शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। लाइसेंस सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे और शुल्क किश्तों में चुकाया जा सकता है।
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आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट पर खुलेंगे बार, तिरुपति में नहीं: नई नीति
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