बेंगलुरु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 11 अगस्त 2020 को डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशनों पर हुए हमले में शामिल तीन लोगों को सात साल की जेल और 36,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सैयद इकरमुद्दीन (सैयद नवीद), सैयद आतिफ और मोहम्मद आतिफ को इस घटना में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण अदालत ने यह फैसला सुनाया। उन्हें क्रमशः 14वें, 16वें और 18वें आरोपी के रूप में पहचाना गया था। इस मामले में कुल 199 आरोपी थे, और अन्य की सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है। इस घटना में 12 वाहनों को नुकसान पहुंचा था, जिनमें एक इनोवा कार और कई अन्य वाहन शामिल थे। अशांति तब शुरू हुई जब तत्कालीन विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार नवीन द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सैयद इकरमुद्दीन ने किया था, जिसके बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू की, जिसके कारण बाद में हिंसा हुई।
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बेंगलुरु दंगे मामला: तीन आरोपियों को 7 साल की सजा
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