भारत निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूचियों को अपडेट करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि चल रही प्रक्रिया 24 जून, 2025 को निर्धारित नियमों के अनुसार है। मतदाताओं के बीच इस बात को लेकर कुछ अनिश्चितता पैदा हो गई है कि मतदाता सूची में बने रहने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता गणना फॉर्म, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, 25 जुलाई, 2025 तक जमा करना होगा। पूर्ण फॉर्म, तत्काल दस्तावेज़ जमा करने की परवाह किए बिना, 1 अगस्त, 2025 को जारी होने वाली मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 326 इस मतदाता पंजीकरण अभियान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 11 स्वीकृत दस्तावेजों में से कम से कम एक जमा करना आवश्यक है, जो मतदाता दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, वे 1 सितंबर के बाद ERO, आमतौर पर उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, द्वारा अपने मामले की समीक्षा करवा सकते हैं। ERO के पास इस बात का अंतिम निर्णय है कि नाम जोड़ा जाए या हटाया जाए। ERO के निर्णयों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और फिर मुख्य चुनाव अधिकारी को अपील की जा सकती है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट है कि 97% से अधिक पंजीकृत मतदाताओं को पहले ही आवश्यक फॉर्म मिल चुके हैं।
बिहार चुनाव: मतदाता सूची से आपका नाम हटेगा? 25 जुलाई तक जमा करें फॉर्म, चुनाव आयोग का निर्देश
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