बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की है। DA को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में लिया गया। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि बिहार कैबिनेट ने 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें कई विभागों में भर्ती से लेकर सड़क निर्माण तक के महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल थे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को बढ़े हुए DA का लाभ 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने पर 917 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया गया है।
– मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि को 1800 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 3600 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों के लिए है। इसी तरह, कक्षा 1 से 4 तक के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये वार्षिक, कक्षा 5 से 6 के लिए 1200 से 2400 रुपये और कक्षा 7 और 8 के लिए 1800 से बढ़ाकर 3600 रुपये वार्षिक कर दिया गया है।
– सात निश्चय के तहत ‘आर्थिक हल युवाओं को बल’ योजना के अंतर्गत, अब स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को भी शामिल करते हुए 1000 रुपये मासिक दो वर्षों तक स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। पहले यह राशि केवल इंटरमीडिएट पास युवाओं को दी जाती थी।
– अधिवक्ताओं को तीन वर्ष तक 5 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद नामांकित अधिवक्ताओं को यह राशि दी जाएगी।
– राज्य के अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। इसके लिए एक समग्र नीति तैयार की गई है।
– बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसके तहत, अधिकतम 4 लाख रुपये के शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त कर दिया गया है। साथ ही, 2 लाख रुपये तक के ऋण के भुगतान की अवधि को 60 महीने से बढ़ाकर 84 महीने कर दिया गया है। इसके अलावा, 2 लाख रुपये से अधिक के शिक्षा ऋण की देय अवधि को 84 महीने से बढ़ाकर 120 महीने कर दिया गया है। लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में, शेष ऋण माफ कर दिया जाएगा।
– महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवक या तालिमी मरकज को प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि को 3405 रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। स्मार्ट फोन खरीदने के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
– आपातकालीन सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के तहत चलने वाले वाहनों के परिचालन के लिए आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी से सेना के सेवानिवृत्त चालकों के स्वीकृत मानदेय की राशि को 25,750 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये मासिक करने की स्वीकृति दी गई है।
– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के तहत बहाल विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके लिए 24 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 1 सितंबर 2025 से परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता में भी वृद्धि करते हुए इसे क्रमशः 1900 से 2500 और 900 से 1500 रुपये कर दिया गया है।
– शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान को मजबूत करने के लिए संविदागत एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने और 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान करने की स्वीकृति दी गई।
इन स्थानों पर होगी इतनी भर्तियां
– राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, पटना के संचालन के लिए 45 पद सृजित किए गए हैं।
– संजय गांधी जैविक उद्यान में वन जीवों के प्रबंधन, देखभाल और संपदाओं की देखभाल के लिए 172 पदों को मंजूरी दी गई है।
– वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक और प्रबंधकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए, वानिकी कार्यों के नियंत्रण और जन समुदाय के साथ बेहतर समन्वय के लिए 9 नए वन प्रमंडल बनाए गए हैं। इनमें 927 पदों को मंजूरी दी गई है।
– वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत सचिवालय और संबंधित कार्यालयों में 78 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
– अग्निशमन मुख्यालय में बिहार सचिवालय सेवा, बिहार सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा और कार्यालय परिचारी/परिचारी के 42 पद सृजित किए गए हैं।
– बेल्ट्रॉन में सेवानिवृत्त लिपिक के 40 पद और संविदा आधारित कंप्यूटर ऑपरेटर के 40 पद सृजित किए गए हैं।
– बिहार सिविल कोर्ट, कोर्ट मैनेजर (चयन, नियुक्ति और अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है।
– राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में फॉलोअर श्रेणी के तहत पहले से स्वीकृत 177 पदों के अतिरिक्त 73 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
– गव्य विकास निदेशालय के अंतर्गत गैर योजना मद में 9 जिलों में नए जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना और विभिन्न कोटि के 72 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
– संग्रहालय निदेशालय (मुख्यालय) और अन्य राजकीय संग्रहालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न कोटि के 139 नए पदों का सृजन किया गया है।
हवाई अड्डों के अध्ययन के लिए राशि जारी
राज्य सरकार ने मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में हवाई अड्डों की पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन (प्री-फिजिबिलिटी स्टडी) के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराने और इनके चयन के लिए 1 करोड़ 21 लाख 58 हजार रुपये की स्वीकृति दी है। भागलपुर के सुल्तानगंज के तहत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 931 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 472 करोड़ 12 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। सहरसा में हवाई अड्डे के रनवे विस्तार के लिए 12.08 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 147 करोड़ 76 लाख रुपये मुआवजा राशि की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
– कैबिनेट ने पेंशनभोगियों के वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण को सरल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को सत्यापन स्थल के तौर पर चयनित करने का निर्णय लिया, जिससे पेंशनभोगी निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त प्रमाणीकरण करा सकेंगे।
– बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली 2025 के गठन को स्वीकृति दी गई है।
– मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना संबल के अंतर्गत बैटरी चालित ट्राइसाइकिल के प्रावधानों तथा कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण के प्रकार एवं उनकी संख्या में विस्तारण एवं प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके लिए 8 करोड़ 11 लाख 57 हजार रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है।
साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन
राज्य में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों की जांच और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक अलग साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन किया गया है। यह इकाई सीधे पुलिस मुख्यालय के अधीन काम करेगी। इसके संचालन के लिए 23 नए पद सृजित किए गए हैं और पूर्व से सृजित और विमुक्त विभिन्न कोटि के 321 पदों को कर्णांकित तथा 207 पदों को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
इसके अतिरिक्त, अपराधियों या भ्रष्ट आचरण से जमा की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए नए कानून के तहत विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियमावली का गठन किया गया है। बिहार में आपराधिक न्यायालयों और दंडाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई संपत्ति जब्ती के प्रस्तावों पर विचारण, जांच और अन्वेषण करने के लिए खास नियमावली तैयार की गई है ताकि संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।