बिहार के जहानाबाद में एक दुखद घटना में, एक 6 साल के छात्र की मौत के बाद परिवहन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। गुरुवार (28 अगस्त 2025) को हुई इस दुर्घटना के बाद, विभाग ने बस को जब्त कर लिया और वाहन के मालिक और चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि बस सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही थी, जिसमें फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति और चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस का न होना शामिल है।
परिवहन विभाग ने बताया कि बस का फिटनेस प्रमाण पत्र फरवरी 2024 में ही समाप्त हो गया था, और चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इसके अतिरिक्त, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी मौजूद नहीं थे। इस लापरवाही के कारण, विभाग ने चालक और बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई है। जहानाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को स्कूल प्रशासन, वाहन मालिक और चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
इस घटना के बाद, परिवहन विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों को सुरक्षा मानकों की जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और परमिट शामिल हैं। इस घटना में 6 साल के छात्र, चीकू उर्फ पीयूष कुमार की स्कूल बस से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी, जब बस अचानक ब्रेक लगाने के कारण फर्श में बने छेद से वह नीचे गिर गया और बस के पहिये के नीचे आ गया।