बिहार में एक व्यक्ति को दूसरी बार शराब तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अररिया एक्सक्लूसिव एक्साइज कोर्ट की स्पेशल जज शेफाली नारायण की अदालत ने यह सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में शिकायतकर्ता पुलिस निरीक्षक छोटे लाल चौहान थे। दोषी नरपतगंज थाना क्षेत्र के जिमराही वार्ड संख्या तीन का निवासी प्रमोद यादव (30) है। इससे पहले, प्रमोद को शराब तस्करी के एक अन्य मामले में पांच साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। 6 अप्रैल 2023 को प्रमोद के घर से लगभग 15 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी।
शराब तस्करी में दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा
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