बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में, एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया है जिसे पहले छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ‘आई लव यू’ कहने से ही यौन इरादे का पता नहीं चलता। 2015 की एक घटना में, एक 17 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में इस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। जस्टिस उर्मिला जोशी-फालके ने स्पष्ट किया कि यौन कृत्य में अनुचित स्पर्श, अश्लील हरकतें या टिप्पणियां और जबरन कपड़े उतारना शामिल हैं। घटना में, व्यक्ति ने लड़की को स्कूल से घर लौटते समय रोका, उसका हाथ पकड़ा, और ‘आई लव यू’ कहा। लड़की ने अपने पिता को बताया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। 2017 में, सत्र अदालत ने व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे तीन साल की जेल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, कहा कि आरोपी का यौन संपर्क बनाने का कोई इरादा नहीं था। अदालत ने कहा कि ‘आई लव यू’ कहना अपने आप में यौन इरादे को साबित नहीं करता, जैसा कि कानून में परिभाषित किया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट: ‘आई लव यू’ कहना यौन इरादे का संकेत नहीं, छेड़छाड़ के आरोप से बरी हुआ आदमी
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