कोरबा जिले में, एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुष्कर्म किया और फिर क्रूरता की हद पार करते हुए पेचकस से उसके सीने पर 51 बार वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण गर्लफ्रेंड का किसी अन्य युवक से बात करना था। आरोपी, जो एक बस कंडक्टर था, गुजरात से फ्लाइट लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचा था। यह घटना सीएसईबी चौकी क्षेत्र में हुई। इस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और जुर्माना अदा न करने पर उसे 18 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह घटना 24 दिसंबर 2022 की है। 20 वर्षीय गर्लफ्रेंड, किसी अन्य युवक से बात करने लगी थी। जब बॉयफ्रेंड को इसकी जानकारी मिली तो उसने उसे रोका। इसके बावजूद, उसने दूसरे युवक से संपर्क बनाए रखा, जिससे बॉयफ्रेंड नाराज हो गया और उसने गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मौका मिलते ही, उसने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी।
सहबान खान, जो गुजरात का रहने वाला था, जयपुर में किराए के मकान में रहता था और चिश्ती बस सर्विस में कंडक्टर था। यह बस कोरबा से जयपुर चलती थी। युवती मदनपुर क्षेत्र में पढ़ाई कर रही थी और बस से यात्रा करती थी। कंडक्टर और युवती में दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।
प्यार परवान चढ़ा और बॉयफ्रेंड ने शादी करने का फैसला किया। इसी बीच, गर्लफ्रेंड किसी दूसरे युवक से बात करने लगी। जब बॉयफ्रेंड को यह पता चला, तो उसने उसे मना किया। उसने युवती की मां को फोन करके धमकी भी दी। आरोपी ने कहा, “अपनी बेटी को बात करने से मना करो, नहीं तो मैं दोनों को मार डालूंगा।”
24 दिसंबर को, वह गुजरात के अहमदाबाद से रायपुर के लिए फ्लाइट से आया। रायपुर से कोरबा पहुंचकर, वह एक होटल में रुका। थोड़ी देर बाद, वह युवती के घर गया, जहां दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। झगड़े के बाद, युवक ने युवती के साथ बलात्कार किया, और फिर पेचकस से उसके सीने पर 51 बार वार किए, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद, वह फ्लाइट से गुजरात भाग गया।
घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद, पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गुजरात से गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 376, 302 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।