बिलासपुर में, मस्तूरी रोड पर कार सवार युवकों द्वारा किए गए स्टंट और पुलिस की कार्रवाई पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है। अदालत ने पुलिस द्वारा जब्त की गई 18 कारों को कोर्ट की अनुमति के बिना छोड़ने पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस का प्रकोप केवल गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर ही पड़ता है। जब अपराधी कोई अमीर व्यक्ति होता है, चाहे वह बाहुबल, धन या राजनीतिक समर्थन के मामले में हो, तो पुलिस अधिकारी निष्क्रिय हो जाते हैं।
महाधिवक्ता प्रफुल्ल भरत ने बताया कि पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है और स्टंट में इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त कर लिया है। कार मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है।
कोर्ट ने कहा कि 3 फरवरी को ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया गया था और राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा सड़कों पर गुंडागर्दी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में हलफनामे दायर किए गए थे।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि पुलिस का प्रकोप केवल गरीब, मध्यम वर्ग और दलितों पर ही पड़ता है। लेकिन जब अपराधी कोई धनी व्यक्ति होता है, तो पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं और मामूली जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है।
कोर्ट ने सवाल किया कि पुलिस अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने से क्या रोकता है, जो लापरवाही से दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे गुंडों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो उनके लिए सबक हो। मस्तूरी पुलिस द्वारा जब्त की गई 18 कारों को कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ा जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव एक हलफनामा दायर कर अदालत को सूचित करेंगे कि अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर, 2025 को होगी।
मामला यह है कि ग्राम लावर में एक फार्म हाउस में जन्मदिन मनाने जा रहे कुछ युवक मस्तूरी रोड पर कारों की खिड़कियों और सनरूफ पर लटककर स्टंट कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर यातायात जाम भी किया।
अन्य लोगों ने उनकी हरकतों को रिकॉर्ड किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 कारों को जब्त किया और व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।