सूरजपुर जिले में, 6 सितंबर को जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में हुई बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और पूर्णता की विस्तृत समीक्षा की गई। जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत सेमराखुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2024-26 तक 131 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आवास प्लस के तहत कुल 22 लाभार्थियों के आवास स्वीकृति के लिए आधार सहमति पंचायत सचिव द्वारा आज तक जमा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत 73 आवासों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि पंचायत सचिव सुखदेव प्रसाद द्वारा ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों और अन्य निर्माण कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण नहीं किया गया और न ही आवास निर्माण कार्यों को पूरा करने में कोई रुचि दिखाई गई। जिसके परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। पंचायत सचिव ने अपने पद के दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता बरती है। पंचायत सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियमों और छत्तीसगढ़ पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियमों का उल्लंघन है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अत:, सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेमराखुर्द, जनपद पंचायत प्रतापपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत प्रतापपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।