सूरजपुर जिले में, जिला पंचायत सूरजपुर की 6 सितंबर को आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और पूर्णता की गहन समीक्षा की गई। जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत सेमराखुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वर्ष 2024-26 तक 131 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आवास प्लस के अंतर्गत, कुल 22 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत करने के लिए आधार सहमति पंचायत सचिव द्वारा आज तक जमा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत 73 आवासों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं पाई गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत सचिव सुखदेव प्रसाद द्वारा ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों और अन्य निर्माण कार्यों का समय पर निरीक्षण नहीं किया गया, और न ही आवास निर्माण कार्यों को पूरा करने में कोई रुचि दिखाई गई। इसके परिणामस्वरूप, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं हो पा रही है। पंचायत सचिव ने अपने पदीय दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता का प्रदर्शन किया है। पंचायत सचिव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1)(2)(3) और छत्तीसगढ़ पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3, 4, 5 और 6 का उल्लंघन है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः, सुखदेव प्रसाद, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सेमराखुर्द, जनपद पंचायत प्रतापपुर को छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत प्रतापपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।