छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए घोषणा की है कि वे अपने पुराने वाहनों के पसंदीदा या मनपसंद नंबरों को नए वाहनों में फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर के अनुसार, इस नई व्यवस्था की सभी तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जिन वाहन मालिकों के पुराने वाहनों का पंजीकरण कानूनी रूप से रद्द हो गया है, वे अब उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से एनओसी प्राप्त वाहन में वही नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, वाहन मालिकों को निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यह सुविधा सामान्य (गैर-फैंसी) नंबरों के लिए भी उपलब्ध है। यह सेवा केवल नए वाहनों या दूसरे राज्यों से स्थानांतरित वाहनों पर लागू होगी, जो पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत हैं उन पर लागू नहीं होगी।
यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को उनके पसंदीदा नंबरों को दोबारा उपयोग करने की अनुमति देता है, जो उनके पुराने नंबरों से जुड़ी भावनात्मक या व्यावसायिक पहचान को बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही, यह परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का प्रयास है। इससे राज्य भर के वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और नंबर आरक्षण से संबंधित जटिलताओं में भी कमी आएगी।