कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या को लेकर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 20 अगस्त को तीन मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, जो संविधान का उल्लंघन है। अदालत इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करेगी।
संविधान के अनुसार, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 विधायक हैं, जिसका 15% 13.5 होता है, जिसका अर्थ है कि कैबिनेट में 13 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। लेकिन तीन नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कैबिनेट में 14 मंत्री हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कैबिनेट से एक मंत्री को हटाने का अनुरोध किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्यपाल डेका ने संविधान का उल्लंघन किया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार ने उचित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया है।