रायपुर। शराब प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 2 अक्टूबर को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी आयुक्त के निर्देश के बाद, राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी कर रहे हैं। दरअसल, हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। सरकार इस दिन को शुष्क दिवस घोषित करती है और शराब की दुकानों को बंद रखती है।
मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को गांधी जयंती के अवसर पर जिले में “शुष्क दिवस” रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर की सभी देशी/विदेशी/कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, दुकानों से जुड़े अहाते, और एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्ति परिसर में स्थित व्यावसायिक क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत कलेक्टर द्वारा लागू शक्तियों के अनुसार लिया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के अनुसार, कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में “गांधी जयंती” 2 अक्टूबर 2025 के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले की सभी देशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाते, एफ.एल.8 और मद्य भंडार पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दिन शराब की बिक्री, परिवहन और परोसना पूरी तरह से बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।