रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया चालकों की मृत्यु दर को कम करने के लिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने शहर के सभी दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को आदेश जारी किया है कि अब हर नए वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीते सात महीनों में बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के 20,495 से अधिक चालान काटे गए हैं और सड़क दुर्घटनाओं में 190 लोगों की जान चली गई है। मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 138 के अनुसार, दोपहिया वाहन विक्रेताओं को हर वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर शोरूम संचालकों पर मोटरयान नियम 33 से 44 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र को निलंबित करना या रद्द करना भी शामिल है। एसएसपी ने वाहन विक्रेताओं और नागरिकों से हेलमेट पहनने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
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रायपुर में दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट अनिवार्य
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