रायपुर में सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया चालकों की मौत को रोकने के लिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. लाल उमेद सिंह ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब शहर के सभी दोपहिया वाहन शोरूम संचालकों को हर नए वाहन के साथ हेलमेट देना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले सात महीनों में, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 20,495 से अधिक लोगों के चालान काटे गए हैं। जागरूकता अभियान और हेलमेट वितरण के बावजूद, कई लोग सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण पिछले सात महीनों में 190 लोगों की मृत्यु हो गई है। मोटरयान अधिनियम 1989 की धारा 138 के अनुसार, दोपहिया वाहन विक्रेताओं को हर वाहन के साथ हेलमेट देना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने पर, शोरूम संचालकों पर मोटरयान नियम 33 से 44 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द करना भी शामिल है। SSP ने वाहन विक्रेताओं और नागरिकों से हेलमेट पहनने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
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रायपुर में दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट अनिवार्य
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