हाईकोर्ट ने तोमर बंधुओं को बड़ी राहत देते हुए उनके घर पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। तोमर बंधुओं पर ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के आरोप हैं। प्रशासन का तर्क था कि अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को नष्ट करना कानून सम्मत है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रशासन भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य है और किसी भी कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। कोर्ट ने पुलिस को जब्त किए गए सामान की कॉपी याचिकाकर्ताओं और नगर निगम को देने का आदेश दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।
तोमर बंधुओं के घर पर बुलडोजर पर हाईकोर्ट की रोक, मिली बड़ी राहत
लोक शक्ति एक न्यूज़ वेबसाइट है जो आपको देश-दुनिया की ताज़ा और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। हम राजनीति, समाज, और उद्योग जगत से जुड़े आम लोगों से साफ और सीधी बातें करते हैं। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी सलाहकार बनाना।
न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें !
रोज़ाना ई-पेपर और मासिक मैगज़ीन के साथ ख़बरों से जुड़े रहें। अभी सब्सक्राइब करें!
© 2025 Lok Shakti. All Rights Reserved.