छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक किलो चाय पत्ती के पैकेट पर एमआरपी से ₹3 अधिक वसूलना बिलासपुर के स्मार्ट बाज़ार को भारी पड़ गया। शिकायत के बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग में गया। आयोग ने ₹3 ज़्यादा वसूलने के लिए स्मार्ट बाज़ार को ग्राहक को ₹3000 देने का आदेश दिया है। आयोग ने उपभोक्ता से वसूले गए ₹3 के साथ ₹2000 मानसिक क्षतिपूर्ति और ₹1000 वाद व्यय देने का आदेश 45 दिनों के भीतर दिया है।
यह मामला सरकंडा की रहने वाली 21 वर्षीय जायरा अमीना का है, जिन्होंने 15 अप्रैल 2025 को सीपत रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट बाज़ार से 1 किलो टाटा अग्नि लीफ टी का पैकेट खरीदा था। स्टोर ने पैकेट पर लिखी एमआरपी ₹235 थी, लेकिन ग्राहक से ₹238 यानी ₹3 ज़्यादा वसूले। शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। सुनवाई के बाद फोरम ने माना कि ग्राहक के साथ गलत हुआ है। फोरम ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर ग्राहक को ₹3 वापस करने और मानसिक पीड़ा तथा वाद खर्च के लिए ₹3000 का मुआवजा देने का आदेश दिया।
यह फैसला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक पांडे की पीठ ने सुनाया। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि एमआरपी से अधिक वसूली करना अनुचित और सेवा में कमी है।