रायपुर की केंद्रीय जेल से शोएब ढेबर, पिता अनवर ढेबर को आगामी तीन महीनों के लिए सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध शोएब ढेबर द्वारा जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना मुलाकात कक्ष में जबरदस्ती प्रवेश करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के कारण लगाया गया है। जेल अधीक्षक रायपुर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के दौरान अधिकारियों द्वारा मना करने के बावजूद जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ। उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान ने इस घटना की जांच की, जिसमें पाया गया कि शोएब ढेबर ने शासकीय कार्य में बाधा डाली थी। जेल नियमावली के नियम 690 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर को तीन महीने के लिए किसी भी बंदी से मुलाकात करने से प्रतिबंधित कर दिया है। जेल अधीक्षक ने यह भी कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए इस तरह के कृत्यों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।







