जांजगीर-चांपा में एक बड़ी कार्रवाई में, 12वीं बोर्ड की फर्जी मार्कशीट के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने वाले एक सहायक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। नवागढ़ ब्लॉक के बेल्हा में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी जनकराम चौहान को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया है।
यह मामला 2003 का है। जनकराम चौहान का नाम हाईस्कूल परीक्षा में शामिल ही नहीं था। बावजूद इसके, उन्होंने फर्जी अंकसूची का इस्तेमाल करके नौकरी के लिए आवेदन किया और चयन सूची में अपना नाम शामिल करवाया। जांच में पाया गया कि उन्होंने जिस अंकसूची का उपयोग किया, वह वास्तव में किसी अन्य छात्र, धनरूप सिंह की थी। इस फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्हें सहायक शिक्षक एलबी के पद पर नियुक्त किया गया था।
इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब किसी ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय में इसकी शिकायत की। शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच करवाई। जनपद पंचायत नवागढ़ से प्राप्त रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो गया कि जनकराम चौहान द्वारा जमा की गई अंकसूची नकली थी। उन्हें 13 मई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। उनके जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अंकसूची का क्रमांक और सत्र 2003 से संबंधित छात्र उस परीक्षा में शामिल ही नहीं हुआ था।
जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि जनकराम चौहान द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके नौकरी प्राप्त करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। साथ ही, यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण तथा अपील नियम 1966 की धारा 10 के तहत एक गंभीर कदाचार है। इसलिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया गया।