रायपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 54 निजी विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की है, जिन्होंने UGC अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत आवश्यक जानकारी आयोग को नहीं दी और न ही अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की। इस सूची में छत्तीसगढ़ के तीन निजी विश्वविद्यालय – अंजनेया विश्वविद्यालय, रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, संकरा कुम्हारी, और महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बिलासपुर – भी शामिल हैं। आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 10 जून 2024 को निर्देश दिया था कि वे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्व-प्रकटन (Public Self-Disclosure) से जुड़ी जानकारी होमपेज पर अपलोड करें। साथ ही, निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आयोग को भेजना भी अनिवार्य था। इन विश्वविद्यालयों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया।





