विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने कई राज्यों के 54 निजी विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की है। इन विश्वविद्यालयों ने UGC अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत मांगी गई जानकारी आयोग को नहीं भेजी और न ही अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की। इस सूची में छत्तीसगढ़ के तीन निजी विश्वविद्यालय – अंजनेया विश्वविद्यालय, रायपुर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, संकरा कुम्हारी, और महर्षि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बिलासपुर – भी शामिल हैं। आयोग ने 10 जून 2024 को सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्व-प्रकटन (Public Self-Disclosure) से जुड़ी जानकारी होमपेज पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को पारदर्शी जानकारी प्रदान करना था। साथ ही, निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में आयोग को भेजना भी अनिवार्य था। इन निर्देशों का पालन न करने पर अब इन विश्वविद्यालयों पर नियामक कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने पहले कई बार ईमेल और ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से अनुस्मारक भेजे थे, लेकिन संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने पर इन विश्वविद्यालयों को सार्वजनिक रूप से चिह्नित किया गया है।







