गोवा की एक अदालत ने आप सांसद संजय सिंह को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मानहानि का मुकदमा पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे इस तरह की कोई भी टिप्पणी न करें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत भाजपा की सदस्य हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया था। संजय सिंह ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बिचोलिम की एड-हॉक सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अनुराधा आंद्राडे ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि संजय सिंह या उनके सहयोगी, समर्थक या कोई और सुलक्षणा सावंत की छवि को खराब करने वाले बयान देने से रोके जाएं। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक ऐसे बयानों पर रोक रहेगी। सुलक्षणा सावंत ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे और बेबुनियाद बयान दिए। संजय सिंह ने 4 दिसंबर को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गोवा में नौकरियां बेची जा रही हैं और इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी, राज्य के मंत्री और उनके करीबी शामिल हैं। संजय सिंह के वकील ने बताया कि उन्होंने अदालत में एक हलफनामा दिया है कि उनका मुवक्किल इस मामले पर कोई बयान नहीं देगा, जब तक मुकदमा पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद वे तय करेंगे कि अपील करनी है या नहीं।
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गोवा सीएम की पत्नी पर टिप्पणी करने से कोर्ट ने संजय सिंह को रोका
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