दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि चैतन्यानंद सरस्वती ने संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि होने का दावा किया था। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट ने यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि आरोपों की प्रकृति जांच के इस चरण में हिरासत में पूछताछ की मांग करती है।
यह फैसला तब आया जब अदालत ने एक स्वयंभू धर्मगुरु की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके खिलाफ कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज है।
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