दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल कर उन पर रेलवे में जमीन के बदले नौकरियां देने का आरोप लगाया है। अदालत 13 अक्टूबर को अपना आदेश सुना सकती है।
दिल्ली कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन मामले में आदेश सुरक्षित रखा
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