राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के पार चला गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं, जिसके कारण अधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण के सर्वोच्च स्तर के आपातकालीन उपायों को लागू कर दिया है।

वायु प्रदूषण की तेजी से बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से GRAP स्टेज 4 को पूरे NCR में लागू कर दिया है। यह ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का सबसे कठोर चरण है।
GRAP स्टेज 4: अब लागू होंगी सबसे कड़वी पाबंदियां
दिल्ली में प्रदूषण के आपातकालीन स्तर तक पहुँचने के साथ, स्टेज 4 के प्रोटोकॉल प्रदूषण के स्रोतों को कम करने के लिए गंभीर प्रतिबंध लागू करते हैं। ये प्रतिबंध, जो स्टेज 1, 2 और 3 के सभी नियमों के अतिरिक्त हैं, अब प्रभावी हैं।
ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित: आवश्यक वस्तुओं के परिवहन या सीएनजी, एलएनजी, बीएस-VI डीजल या इलेक्ट्रिक जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
निर्माण कार्य पर रोक: सभी सार्वजनिक और सरकारी परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, जबकि स्टेज 3 के तहत अन्य सभी गैर-आवश्यक निर्माण पहले से ही प्रतिबंधित हैं।
वाणिज्यिक वाहनों पर अंकुश: दिल्ली के बाहर के गैर-आवश्यक वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश निषिद्ध है, सिवाय सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों के।
वर्क-फ्रॉम-होम (WFH): सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वाहनों के बोझ को कम किया जा सके।
GRAP के चरणों का विवरण
ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) एक चार-स्तरीय प्रणाली है जिसे दिल्ली-NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर धीरे-धीरे प्रतिबंध लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
स्टेज 1 (मध्यम से खराब AQI): इसमें बुनियादी निवारक उपाय शामिल हैं, जैसे छोटे भोजनालयों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध और खुले में कचरा जलाने की मनाही।
जब वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आ जाती है, तो स्टेज 2 के प्रतिबंध लागू होते हैं, जिसमें डीजल जनरेटर सेट (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पर पूर्ण प्रतिबंध, पार्किंग शुल्क में वृद्धि और पानी के छिड़काव के लिए एंटी-स्मॉग टीमों की तैनाती शामिल है।
‘गंभीर’ श्रेणी (AQI 401+) तक पहुँचने पर, स्टेज 3 के तहत गैर-आवश्यक निर्माण (जैसे खुदाई और विध्वंस) पर प्रतिबंध और बीएस-III और बीएस-IV डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होता है, साथ ही कक्षा 5 तक के स्कूलों को बंद करने की संभावना भी होती है।
अंत में, जब स्थिति ‘गंभीर प्लस’ या आपातकाल श्रेणी (AQI 450+) में प्रवेश करती है, तो स्टेज 4 लागू होता है, जिसमें सबसे कड़े प्रतिबंध शामिल हैं: दिल्ली में ट्रक प्रवेश पर प्रतिबंध, 50% वर्क-फ्रॉम-होम का निर्देश, और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं का निलंबन, जबकि पिछले सभी चरणों के प्रतिबंध प्रभावी रहते हैं।
स्वास्थ्य सलाह
दिल्ली-NCR द्वारा कई महीनों में प्रदूषण के सबसे बुरे दौर का सामना करने के बीच, प्रशासन लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। अत्यंत जहरीली हवा स्वास्थ्य के लिए उच्च जोखिम का संकेत देती है, और जनता को सलाह दी जाती है कि वे बाहरी गतिविधियों को सीमित करें, N95 मास्क पहनें और सभी स्वास्थ्य सलाहों का पालन करें।






