विमानन क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी खामियों के बीच, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया को उड़ान समय नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी दी है। 11 अगस्त को जारी अपने पत्र में, एयर इंडिया प्रबंधन को अत्यधिक सावधानी बरतने और विमानन सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने की सलाह दी गई है। यह चेतावनी तब आई है जब DGCA ने पाया कि मई में बेंगलुरु से लंदन जाने वाली उसकी दो उड़ानें 10 घंटे की ड्यूटी टाइम सीमा से अधिक थीं। नियामक ने जांच के दौरान पाया कि 16 और 17 मई 2025 को एयरलाइन ने दो बेंगलुरु-लंदन उड़ानें (AI133) संचालित कीं, जो ‘सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) सेक्शन 7, सीरीज J, पार्ट III, इश्यू III, 24 अप्रैल, 2019’ के तहत निर्धारित 10 घंटे की अधिकतम उड़ान समय सीमा से अधिक थीं। विमानन नियामक के अनुसार, एयरलाइन विस्तारित उड़ान अवधि के संबंध में अपनी नियामक चूक के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रही। इसने आगे नोट किया कि एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (CAR) के परिशिष्ट III में उल्लिखित प्रमुख परिचालन प्रावधानों का पालन नहीं किया। पत्र में कहा गया है, ‘जबकि, यह भी नोट किया गया है कि मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक CAR के परिशिष्ट III के पैरा 1 और पैरा 2.4 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं।’ DGCA ने आगे उल्लेख किया, ‘उपरोक्त के मद्देनजर, 20 जून 2025 को प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया मैनुअल (EPPM) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उल्लिखित उल्लंघनों के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।’ पत्र में आगे कहा गया है, ‘एयर इंडिया द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत उत्तर की विधिवत जांच की गई और नियामक चूक और कमियों को दूर करने में असंतोषजनक पाया गया। तदनुसार, मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक को लागू सिविल एविएशन आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी बरतने की चेतावनी दी जाती है।’
-Advertisement-

DGCA ने एयर इंडिया को दी चेतावनी, उड़ान समय उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
लोक शक्ति एक न्यूज़ वेबसाइट है जो आपको देश-दुनिया की ताज़ा और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। हम राजनीति, समाज, और उद्योग जगत से जुड़े आम लोगों से साफ और सीधी बातें करते हैं। हमारा मकसद है आपको सही जानकारी सलाहकार बनाना।
न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें !
रोज़ाना ई-पेपर और मासिक मैगज़ीन के साथ ख़बरों से जुड़े रहें। अभी सब्सक्राइब करें!
© 2025 Lok Shakti. All Rights Reserved.