चुनाव आयोग ने चुनावी प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को सूची से हटा दिया है। इन दलों ने 2019 से पिछले छह वर्षों में कोई चुनाव नहीं लड़ा था, जिसके कारण आयोग ने यह कार्रवाई की। इन पार्टियों को कर छूट जैसे लाभ मिल रहे थे, लेकिन चुनाव न लड़ने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह निर्णय राजनीतिक व्यवस्था को स्वच्छ रखने और उन पार्टियों को हटाने के उद्देश्य से लिया गया है जो निष्क्रिय हैं। आयोग ने पहले ऐसे दलों की पहचान के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। अब इन दलों के पास 30 दिनों के भीतर अपील करने का विकल्प है।







