दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिन्हें अमेरिकी अधिकारियों ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। अदालत ने उसकी जमानत की भी सूचना भेजी है, जिसमें कहा गया है कि यादव बार-बार समन के बावजूद कथित अपहरण और जबरन वसूली के मामले में पेश नहीं हुए।
सोमवार को जारी एक आदेश में, पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने कहा कि विकास यादव सुबह से ही अनुपस्थित हैं। न्यायाधीश ने यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 491 के तहत उनकी जमानत पर नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया, जो बॉन्ड जब्त होने पर प्रक्रिया से संबंधित है। मामले को 17 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
कौन हैं विकास यादव?
अमेरिकी अभियोजकों ने पूर्व-रॉ अधिकारी विकास यादव पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मामले ने हाल ही में भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है और 2023 में कनाडा में हुई एक हत्या के समान है। न्यूयॉर्क में अमेरिकी अभियोजकों ने घोषणा की कि, “भारतीय सरकारी कर्मचारी विकास यादव, उर्फ ”विकास”, उर्फ ”अमानत” के खिलाफ हत्या के लिए भाड़े के आरोप और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, जो न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश रचने में शामिल था।
यादव का जन्म 1984 में हरियाणा में हुआ था। एक एफबीआई नोटिस के अनुसार, उन्होंने अपने सह-साजिशकर्ता निखिल गुप्ता के साथ हत्या की साजिश को सुविधाजनक बनाने के लिए “अमानत” का इस्तेमाल किया। वह सीआरपीएफ में एक “सहायक कमांडेंट” थे, जिनके पास 135-मैन कंपनी का नियंत्रण था। हालांकि, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि “पन्नून मामले में अमेरिकी अभियोग में नामित व्यक्ति” उन दिनों भारत सरकार का कर्मचारी नहीं रहा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “अमेरिकी विदेश विभाग ने हमें सूचित किया कि अभियोग में उल्लिखित व्यक्ति अब भारत में कार्यरत नहीं है। मैं पुष्टि करता हूं कि वह भारत सरकार का कर्मचारी नहीं रहा।”