राजमार्ग यात्रा को निजी कार, जीप और वैन चालकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने और टोल भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने FASTag आधारित वार्षिक टोल पास पेश किया है। यह स्वतंत्रता दिवस पर चीजों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक वार्षिक पास लेकर आया है।
यह पास RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) तकनीक के साथ काम करता है, जिसके कारण टोल शुल्क वाहन से जुड़े प्रीपेड खाते से स्वचालित रूप से काट लिया जाता है। इससे यात्रियों को बार-बार FASTag को रिचार्ज करने की परेशानी से बचाया जा सकेगा।
FASTag वार्षिक पास क्या है?
यह एक वार्षिक प्रीपेड सुविधा है, जो केवल गैर-वाणिज्यिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए लागू है। इस पास की मदद से, कोई भी हर टोल प्लाजा पर भुगतान किए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगातार यात्रा कर सकता है।
यह पास कहाँ मान्य है?
वार्षिक पास केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य है। यह पास राज्य सरकार द्वारा संचालित या निजी टोल सड़कों पर लागू नहीं होगा; वहां सामान्य FASTag शुल्क लागू होंगे।
आप पास कैसे खरीद सकते हैं?
- राजमार्ग यात्रा ऐप या NHAI/MoRTH वेबसाइट पर जाएं।
- वाहन नंबर और FASTag आईडी से लॉग इन करें।
- सुनिश्चित करें कि FASTag सक्रिय है और वाहन से जुड़ा है।
- 3000 रुपये का भुगतान पूरा करें।
- पास आपके मौजूदा FASTag से जुड़ जाएगा।
इसका उपयोग कौन कर सकता है?
ऐसे वाहन मालिक जिनका FASTag वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) से जुड़ा है, इस पास के लिए पात्र हैं। यदि आपका FASTag केवल चेसिस नंबर पर जारी किया गया है, तो VRN और मोबाइल नंबर को अपडेट करना अनिवार्य है।
जो उपयोगकर्ता पहले से ही FASTag का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें नया टैग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनका केवाईसी अपडेट है, तो यह पास केवल उनके टैग पर सक्रिय किया जा सकता है।
यह पास किसी अन्य वाहन में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से FASTag को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। साथ ही, जिन वाहनों की जानकारी अधूरी है (जैसे VRN या मोबाइल नंबर), उन्हें पहले अपडेट करना होगा।