रांची। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37, सन् 1948) के तहत् जनगणना नियम, 1990 के नियम-8 (iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना-2027 के लिए झारखण्ड राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों यथा, जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड / नगर निगम / नगर परिषद/नगर पंचायत/ छावनी परिषद /वार्ड/पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक-01.01.2026 से 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाने का निर्देश दिया है, साथ ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 31.12.2025 तक हुए परिवर्तनों से संबंधित सूचना एवं वांछित अधिसूचना निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को अग्रसारित किए जाने का निर्देश दिया है।






