रांची: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद, राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में संशोधन किया है। इसके परिणामस्वरूप, अब सभी स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि पोर्टल में आवश्यक तकनीकी परिवर्तन सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से स्कूल ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।






