पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी घाटशिला विधानसभा उप-चुनाव के मद्देनज़र, जिला प्रशासन ने मतदान सामग्रियों की सुगम और सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए यातायात नियमों में अस्थायी बदलाव की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के दौरान, 10 और 11 नवंबर को शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश और निकास पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आधिकारिक आदेश के अनुसार, 10 नवंबर को सुबह 4:30 बजे से 11:30 बजे तक, और फिर 11 नवंबर को शाम 4:30 बजे से रात 11:30 बजे तक, किसी भी बड़े वाहन को शहर की सीमाओं में आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन निर्धारित समयावधियों में केवल हल्के वाहन और आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि से जुड़े वाहन ही सड़कों पर चलने की अनुमति पाएंगे।
ट्रैफिक डीएसपी ने स्पष्ट किया कि यह कदम मतदान संबंधी सामग्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और चुनावी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पुलिस बल की विशेष तैनाती की जाएगी, ताकि यातायात सुचारू बना रहे और चुनावी कार्य में कोई बाधा न आए।
प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और निर्धारित समय में भारी वाहन लेकर अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यातायात नियंत्रण कक्ष को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।





