झारखंड हाई कोर्ट में सहायक प्रोफेसर नियुक्ति में नॉर्मलाइजेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने JSSC को पारा शिक्षकों के लिए 100 पद और गैर-पारा शिक्षकों के लिए 14 पद आरक्षित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने JSSC को अगली सुनवाई तक आयोग से स्पष्ट दिशा-निर्देश लाने का भी निर्देश दिया। जस्टिस दीपक रौशन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को निर्धारित की गई है।
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हाई कोर्ट का आदेश: पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर-पारा के लिए 14 पद आरक्षित
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