झारखंड हाई कोर्ट में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान, जज ने IAS अधिकारी मनोज कुमार को कड़ी फटकार लगाई। जज ने अधिकारी से पूछा कि मुआवजे की राशि पर आपत्ति करने का उनका क्या अधिकार है और क्या उन्हें कमीशन चाहिए? जज ने यह भी कहा कि अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया को मजाक बना दिया है और उन्हें कमीशन के लिए काम करने का आरोप लगाया। जज साहब ने अधिकारी को चेतावनी दी कि या तो वह आदेश का पालन करें या उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
जज साहब ने IAS मनोज कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें भाई-भाई के बंटवारे में बंदर की तरह कूदने की जरूरत नहीं है। जज ने अधिकारी से संपत्ति की जांच करवाने की बात भी कही। जज ने कहा कि यह पूरे देश में पहला मामला है और ऐसा केवल कमीशन के लिए किया गया है।
फटकार के बाद, IAS मनोज कुमार ने कोर्ट में माफी मांगी और जज साहब ने उन्हें एक हफ्ते का समय दिया। जज ने कहा कि महाराज कमीशन का चक्कर छोड़ें और चेतावनी दी कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।