रांची। कैबिनेट की बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित चार महिला चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई। जिन महिला चिकित्सकों को बर्खास्त करने की स्वीकृति मिली है, उनमें डॉ. फरहाना (स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गिरिडीह), डॉ. ज्योति कुमारी (चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बालकुश (टुण्डी), धनबाद, वर्तमान में प्रतिनियुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तोपचांची, धनबाद), डॉ. भावना (चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मरकच्चो, कोडरमा) और डॉ. रिंकु कुमारी सिंह (चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चंदनकियारी, बोकारो) शामिल हैं। एक अन्य चिकित्सक डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद (चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहेबगंज) को भी सेवा से हटाने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी।
हेमंत सरकार मोरहाबादी स्थित दिशाग गुरू और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आवंटित करेगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट में मिली। यह आवास गुरूजी को जीवनपर्यंत उपलब्ध कराया गया था।
कैबिनेट के अन्य फैसलों में झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025 की मंजूरी, गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एवीडेंस ऑफ वलनेरेबल विटनेस-2025 लागू करने की स्वीकृति, झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश गोपाल ठाकुर के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति, झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली-2025 के प्रारूप पर स्वीकृति, निबंधन कार्यालयों में अस्थायी लिपिकों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की स्वीकृति, जनगणना-2027 संबंधी अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति, झारखंड डीजीज डोनर ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांअटेशन गाइडलाइंस जारी करने की स्वीकृति, महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यदायित्व में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से संबंधित विषय को शामिल करने की स्वीकृति, पुनासी जलाशय योजना के लिए तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को समाप्त करने की स्वीकृति, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान और सहायता कोष के गठन पर स्वीकृति, पीएमएफएमई योजना के विभिन्न अवयवों, राज्यांश की स्वीकृति और अवधि विस्तार की स्वीकृति, सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ (एमडीआर-235) पर आरओबी निर्माण की स्वीकृति, रामगढ़ जिले के बरियातु कालीकरण पथ से हुन्डरू तक पथ के पुनर्निर्माण की स्वीकृति, अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम 2022 को झारखंड राज्य में अंगीकृत करने की स्वीकृति, राज्य साहित्य अकादमी और झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन की मंजूरी, झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2025 की स्वीकृति, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, फेज-2 और 3 में राज्य की सहभागिता की स्वीकृति, झारखंड कोचिंग सेंटर (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल-2025 पर मंजूरी, धनबाद के केलियासोल से खाड़ापाथर पथ के निर्माण की स्वीकृति, हाता चाईबासा (एनएच-2020) रेलवे क्रासिंग से बड़ाचिरू और पावर ग्रिड लिंक पथ के निर्माण की मंजूरी, डीएजेजीयूए के तहत 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति, धनबाद हवाई अड्डा में पीपीपी मोड पर ईओएल के जरिए से चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव पर मंजूरी, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में वृद्धि की स्वीकृति, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति, जीएसटी प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के लिए संशोधन की स्वीकृति, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के निर्माण की मंजूरी, पीएम जनमन के तहत् आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति, डाल्टेनगंज आरओबी से उत्तरी कोयल सेमरा माईन्स पथ के निर्माण की स्वीकृति, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संवेदकों के निबंधन और नवीकरण संशोधित नियमावली-2012 की स्वीकृति, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन देने का निर्णय, विभिन्न ग्रिड सबस्टेशनों के निर्माण और संचरण लाइनों के निर्माण की मंजूरी, होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के लिए हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लैटफार्म वाहन खरीदने की स्वीकृति, झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष नियमावली-2025 का गठन और प्रशासन की स्वीकृति, जेएसबीसीएल को झारखंड मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली-2025 के गठन संबंधी विभागीय अधिसूचना की मंजूरी दी गई।